सेहत विभाग की टीम की ओर से कोटपा एक्ट की उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे


पठानकोट 19(राजिंदरसिंह राजन /अविनाश) : 18 फरवरी वीरवार को सेहत विभाग की टीम की ओर से उच्च अधिकारियों के निर्देशोंनुसार गांधी चौक व आसपास के क्षेत्र में कोटपा एक्ट की उल्लघंना करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर 850 रुपए नकद वसूल किए। कुछ दुकानदारों को चेताया गया कि आगे से ऐसा न करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें ज्यादातर दुकाने पान वाली थी और एक दुकान करियाणा शाप थी। यह दुकानदार शरेआम कोटपा एक्ट 2003 की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनकी ओर से एक एक करके खुली सिगरेट बेची जा रही थी और शरेआम सिगरेट की डिब्बियों को सजाकर दुकान में लगाया हुआ था। सरकारी हिदायतों अनुसार जो दुकानदार खाने पीने वाली वस्तुओं बेच रहे हो वह, बिल्कुल तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते।

, हेल्थ इंस्पेक्टर अनोख लाल व राज अमृत सिंह ने संयुक्त तौर पर बताया कि धारा 4 अनुसार जनतक स्थानों पर तंबाकूनोशी और धारा नंबर 5 तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के इश्तहारबाजी पर रोक, धारा 6ए तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियें को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, धारा 6बी किसी भी शिक्षक अदारे की बाहरली दीवार से 100 गज के घेरे में सिगरेट व आदि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर राेक, धारा 7 बिना सेहत चेतावनी के सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है। हेल्थ इंस्पेक्टरों ने कहा कि उनका मक्सद न तो दुकानदारों को परेशान करन है और न ही पैसे एकत्रित करना है।उनका एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तंदरुस्त हो।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply