जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जरुरी वस्तुओं की दुकानों को छूट के आदेश जारी
होशियारपुर
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आज पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत जिले में कुछ जरुरी वस्तुओं की दुकानों व गतिविधियों को सोमवार से शुक्रवार सांय पांच बजे तक( शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाले साप्ताहिक कफ्र्यू को छोडक़र) छूद दी है।
जारी आदेशों में उन्होंने खाद, बीज, कीटनाशक बेचने वाली दुकाने, कृषि मशीनरी, कृषि-बागवानी के उपकरण आदि के अलावा किराना, रिटेल व होलसेल शराब की दुकाने( परंतु अहाते नहीं खुलेंगे), औद्योगिक सामग्री, हार्डवेयर आइटम, उपकरण, मोटर, पाइप आदि की बिक्री करने वाली दुकानों को छूट दी है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान जिन कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है उस कार्य के उद्देश्य के लिए पैदल व साइकिल पर व्यक्तियों के आवागमन को छूट है जबकि वाहन चालकों के मामले में वैध पहचान पत्र प्रयोग किया जा सकता है व पहचान पत्र न होने पर वाहन पर ई-पास अनिवार्य तौर पर डिस्प्ले होना चाहिए जो कि वेबसाइट (https://pass.pais.
- LATEST : 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
- LATEST : VB arrests Patwari, his accomplice for taking Rs 3,500 bribe
- दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत
- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
- DC_HOSHIARPUR : ਐਪਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp