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पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों को मान्यता देने की विधि को आसान बनाया
चंडीगढ़ / होशियारपुर , 10 सितम्बर (आदेश ):
पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपनी कार्य प्रणाली को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की आरंभ की गई मुहिम के अधीन अब निजी स्कूलों और संस्थाओं के लिए मान्यता/रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करने की विधि को भी आसान बना दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार ने
इस सम्बन्धी एक पत्र जारी कर दिया है।

प्रवक्ता के अनुसार अब निजी स्कूल/संस्थाओं को मान्यता/रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही स्कूल /संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस भी ऑनलाईन अदा की जाएगी। स्कूलों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र सीधे तौर पर ऑनलाईन ही ज़िला शिक्षा अधिकारी (ई.ई.) के पास जाएंगी और वह स्कूल द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों की जाँच पड़ताल करने के लिए संबंधित कमेटी को ऑनलाईन ही दस्तावेज़ भेजेंगे। इन प्राप्त दस्तावेज़ों में कमी होने पर ज़िला शिक्षा अधिकारी (ई.ई.) इनको रद्द कर सकता है।
प्रवक्ता के अनुसार स्कूल/संस्था के दस्तावेज़ों की जांच के उपरांत कमेटी द्वारा मंज़ूरी की सिफ़ारिश के बाद ज़िला शिक्षा अधिकारी (ई.ई.) द्वारा संबंधित स्कूल संस्था की इन्स्पेक्शन करने के लिए केस इन्सपैक्शन कमेटी को भेजा जाएगा और संबंधित कमेटी 7 दिनों में नियमों/हिदायतों के अनुसार संबंधित स्कूल की इन्स्पेक्शन करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट फिर ऑनलाईन ज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजेगी। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद उस संस्था का मान्यता/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर संबंधित स्कूल/संस्था की लॉगइन आईडी पर दिख जाएगा। इसको वह स्कूल डाऊनलोड कर सकते हैं
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