बिना मंजूरी लगाए कुनैकशनों को वीडीएस स्कीम तहत बिना जुर्माना दिए रेगुलर करवाएं : इंजीनियर विजय

गढशकर 18 जून ( अश्वनी शर्मा) : पंजाब सरकार दुारा ग्रामीण क्षेत्र में विना मंजूरी के लेागो दुारा घरों में लगाए पीने के पानी के  कुनैकशनों को ग्रामीण जल सप्लाई के  कुनैकशन रैगलूर करने के लिए वलंटियर डिस्कलोजर सकीम(वीडीएस)चलाई गई है। जिसके तहत पानी के विना मंजूरी के लोगो दुारा लगाए कुनैकशनों को विना जुर्माने के रेगेलर किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जल सप्लाई व सैनीटेंशन विभाग के मंडल गढ़शंकर के कार्यकारी इंजीनियर विजय कुमार ने बताया कि यह सकीम 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान नए कुनैकशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है।

इस सकीम का फायदा लेने के लिए व नए कुनैकशन लगवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-103-6999 या विभाग की वैवसाईट पर अप्लाई कर सकते है। इसके ईलावा उपमंडल इंजीनियर जल सप्लाई तथा सैनीटैशन उप मंउल नंबर 1 व 2 और गढ़शंकर माहिलुपर से संबंधित ऐरिया के जुनियर इंजीनिसर व पंप अपरेटरों से संपर्क कर सकते है। वीडीएस सकीम तहत रेगूलर हुए कुनैकशनों के लाभपात्रियों को कुनैकशन रेगूलर होने की तिथि से ही पानी का बिल देना पड़ेगा। एसडीओ अवतार सिंह ने बताया कि अगर वीडीएस सकीम के अंतिम तिथि के बाद किसी के घर में विना मंजूरी के कुनैकशन पकड़ा गया तो पानी के बिल के साथ 2000 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

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