बहिबल कलां गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल को अग्रिम जमानत दी

चंडीगढ़ : बहिबल कलां गोलीकांड मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल को अग्रिम जमानत दे दी है। होईकोर्ट ने दोनों को 8 मार्च को फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। 

इससे पहले हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजमोहन सिंह की बेंच के समक्ष पिछले सप्ताह दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जो 25 फरवरी को खत्म हुई। सभी पक्षों की दलीलें, सबूत और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देखने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

11 फरवरी को फरीदकोट जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने बहिबल कलां गोलीकांड मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व निलंबित चल रहे आइजी परमराज सिंह उमरानंगल की अग्रिम जमानत याचिकाओं को रद कर दिया था। गोलीकांड मामलों की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआइटी ने पिछले साल अक्टूबर में इन दोनों अधिकारियों को बहिबल कलां गोलीकांड केस में नामजद किया था और इस साल 15 जनवरी को दोनों के खिलाफ जेएमआइसी सुरेश कुमार की अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी।

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