BREAKING : >>>जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से जालंधर से होशियारपुर आने वाली जनता पर पूर्ण पाबंदी


ADESH PARMINDER SINGH
CANADIAN DOABA TIMES

HOSHAIRPUR
कोविड-19: जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से जालंधर से होशियारपुर आने वाली जनता पर पूर्ण पाबंदी
– जालंधर से आने वाले नेशनल हाईवे/ लिंक रोड सील
होशियारपुर, 27 अप्रैल:
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर-2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर में कोविड-19 के बुरे प्रभावों की रोकथाम के लिए जिला जालंधर से आने वाली जनता पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। जारी किए आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जालंधर से आने वाले नेशनल हाईवे/ लिंक रोड सील किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिला जालंधर से होशियारपुर जिले में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी व न ही किसी अन्य जिले के माध्यम से जिले में आने की इजाजत होगी।
जारी किए आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जालंधर जिले का निवासी है व जिला होशियारपुर में नौकरी कर रहा है तो वह व्यक्ति अपनी रिहायश जिला होशियारपुर में ही रखेगा या वह अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग प्रमुख से शर्त पर छूट प्राप्त कर सकता है, कि विभाग प्रमुख ने उस अधिकारी/कर्मचारी की सीट का कोई वैकल्पिक प्रबंध कर लिया है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि होशियारपुर जिले से लगते राज्य, जिलों(हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, जिला रुप नगर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला, गुरदासपुर, पठानकोट आदि) की सीमाओं से आने वाले हर व्यक्ति की चैकिंग अनिवार्य है व यह चैकिंग पुलिस विभाग की ओर से की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बिना चैकिंग जिला होशियारपुर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने कहा कि होशियारपुर के साथ लगते जिला जालंधर में कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की गिनती दिन प्रति दिन बढऩे व इस वायरस के फैलाव का खतरा होने के कारण यह पाबंदिया लगानी जरुरी है।
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